रामधीर सिंह भगोड़ा घोषित, तीन की रिहाई
जिला न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने खास झरिया आउट सोर्सिग स्थल पर हुई मारपीट के मामले मे अदालत ने जमसं नेता व बलिया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामधीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है जबकि तीन आरोपियो को रिहा कर दिया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। जिला न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने खास झरिया आउट सोर्सिग स्थल पर हुई मारपीट के मामले मे अदालत ने जमसं नेता व बलिया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामधीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है जबकि इस मामले के अन्य तीन आरोपियो को रिहा कर दिया है। साक्ष्य के अभाव मे रिहा होने वालो मे गुड्डू सिंह, रामेश्र्वर सिंह और डब्बू सिंह शामिल हैं। रामधीर सिंह को विनोद सिंह हत्याकांड मे उम्रकैद की सजा हुई थी। इस सजा के बाद से रामधीर सिंह फरार चल रहे है। कई अन्य मामलो मे भी कोर्ट उन्हे फरार घोषित कर चुकी है।
ये है मामला : खास झरिया स्थित आउट सोर्सिग कंपनी की भूमि पूजन के लिए रामधीर सिंह समेत उक्त लोग 21 जून 2010 को पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद हो गया था। गांव वालो ने भूमि पूजन का विरोध कर दिया था। इस मामले मे लेकर खास झरिया की रहने वाली कुंती देवी और कौशल्या देवी के बयान पर रामधीर सिंह, रामेश्र्वर सिंह, गुड्डू सिंह और डब्बू सिंह के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने इस मामले मे सबूत और गवाहो के आधार पर तीनो को रिहा कर दिया, जबकि रामधीर सिंह की उपस्थिति नही होने के कारण उन्हे फरार घोषित करते हुए गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. जावेद ने पैरवी की।
बेटा शशि भी है फरार इनामी :
वही उनके बेटे शशि सिंह को भी फरार घोषित किया जा चुका है। शशि पर इनाम भी रखा गया है। शशि सिंह धनबाद के कोल कारोबारी सुरेश सिंह की हत्या के मामले मे फरार चल रहा है।