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आय से अधिक संपत्ति में एफसीआइ अधिकारी को चार साल कारावास

जागरण संवाददाता, धनबाद : आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एमपी यादव ने सोमव

By Edited By: Published: Mon, 31 Aug 2015 11:08 PM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2015 11:08 PM (IST)
आय से अधिक संपत्ति में एफसीआइ अधिकारी को चार साल कारावास

जागरण संवाददाता, धनबाद : आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एमपी यादव ने सोमवार को एफसीआइ सिंदरी के पूर्व अधिकारी केदारनाथ जायसवाल को चार साल कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने जायसवाल को 29 अगस्त को ही दोषी करार दिया था।

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सीबीआइ ने जांच में पाया था कि अक्टूबर 1972 से अगस्त 90 के बीच जायसवाल पूर्व टेक्नीशियन ग्रेड-1 के पास चार लाख 55 हजार 630 रुपये अधिक संपत्ति है। 22 जून 95 को आरोप गठन हुआ। सीबीआइ ने अदालत में 11 गवाह पेश किए जबकि बचाव पक्ष ने पांच। अभियोजन पक्ष से सीबीआइ के विशेष अभियोजक सरवर जाफरी ने पैरवी की।


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