बुंदेला बस मालिक हत्याकांड में सनोज को उम्रकैद
-फोटो : 28 डीएचइ 77, 87 - तीन आरोपी राहुल, प्रीतम और रोशन को मिली रिहाई - अक्टूबर 2013 में हुई
-फोटो : 28 डीएचइ 77, 87
- तीन आरोपी राहुल, प्रीतम और रोशन को मिली रिहाई
- अक्टूबर 2013 में हुई थी सुधीर सिंह की हत्या
जागरण संवाददाता, धनबाद : बुंदेला बस मालिक सुधीर सिंह की हत्या के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने आरोपी सनोज मालाकार को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा मुकर्रर की है। इस कांड के तीन अन्य आरोपी राहुल सिंह, प्रीतम सिंह और रोशन कुमार को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तीनों के खिलाफ दोष साबित नहीं हो पाया था। सुधीर सिंह चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के रहने वाले थे।
फ्लैश बैक - 31 अक्टूबर 2013 को सुधीर सिंह (उम्र 45) रेलवे बस स्टैंड से अपने बसों का हिसाब-किताब कर बाइक से ही विज्ञान विहार कालोनी स्थित अपने घर लौट रहे थे। कॉलोनी मोड़ स्थित दुर्गा मंदिर के समीप पहुंचने पर पीछे से एक बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे और गोली मार दी। गोली उनकी पीठ में लगी थी। गोली मारने के बाद हमलावर बरवाअड्डा हाइवे की तरफ भाग निकले। इधर गोली लगने के बाद जख्मी हालत में सुधीर ने कुछ दूर तक बाइक चलाई और घर से पहले ही शोर मचाते हुए गिर गए। शोर सुनकर पड़ोसी बाहर निकले तो देखा कि खून से लथपथ वे गिरे पड़े हैं। तत्काल लोगों ने उठाया और मामले की खबर घर वालों को दी। फिर उन्हें उठा कर अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में इलाज के आधे घंटे के बाद ही उनकी मौत हो गई। बाद में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बरवाअड्डा के तत्कालीन थानेदार अजय पंजीकार ने छानबीन के क्रम में विकास सिंह एंड ग्रुप को इस मामले में आरोपी बनाया था। विकास सिंह, सनोज मालाकार, राजू मालाकार, राहुल सिंह, प्रीतम सिंह, रोशन सिंह, महादेव सिंह, बिट्टू सिंह को नामजद करते हुए पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट में कुल 10 गवाहों ने गवाही दी। सबूत और गवाह के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सनोज मालाकार को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद और बीस हजार रुपये जुर्माना, अवैध हथियार रखने में तीन साल और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजा साथ-साथ चलेगी।
जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ ये बात साबित नहीं हो पाई। इस कारण राहुल, प्रीतम और रोशन को कोर्ट ने रिहा कर दिया। सूचक की तरफ से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने मुकदमा लड़ा जबकि अपरलोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह थे।
विकास का अलग चल रहा मुकदमा
विकास सिंह समेत चार आरोपियों का मुकदमा अलग चल रहा है। इसमें बिट्टू सिंह, राजू मालाकार, महादेव सिंह और विकास है। फिलहाल इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मामला गवाही में है।