टाटाकर्मी के हत्यारे को उम्रकैद
-पूजा करने गए कमलेश राम की गड़ासे से वार कर की गई थी हत्या -अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया,
-पूजा करने गए कमलेश राम की गड़ासे से वार कर की गई थी हत्या
-अदालत ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया, मृतक के परिवार को दी जाएगी राशि
जागरण संवाददाता, धनबाद : टाटाकर्मी की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला न्यायाधीश गोपाल कुमार राय ने आरोपी टाटा सिजुआ हनुमान मंदिर 12 नंबर निवासी खटाल संचालक जवाहर लाल यादव को उम्रकैद की सजा व 50 हजार जुर्माना देने का फैसला सुनाया। जुर्माना राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। अदालत ने आरोपी को 29 जून को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था।
मालूम हो कि 12 अगस्त 2009 की सुबह आठ बजे टाटाकर्मी कमलेश राम रात्रि पाली की डयूटी पूरी कर घर आए थे। वे स्नान कर हनुमान मंदिर में पूजा करने गए थे। जहां आरोपी व उसकी पत्नी प्रमिला देवी (मृत) ने गड़ासे से प्रहार कर टाटाकर्मी की हत्या कर दी थी। घटना के पश्चात मृतक की पत्नी चिंता देवी के आवेदन पर जोगता पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। चिंता ने पुलिस को बताया था कि उनके पति कमलेश राम से आरोपी ने अपनी बहन की शादी के समय 50 हजार रुपये कर्ज लिया था। रुपया वापस मांगने पर पहले धमकी दी गई और फिर प्रमिला देवी व जवाहरलाल ने साजिश रचकर उनकी हत्या कर दी। बीच बचाव को गई चिंता देवी को भी चोट आई थी। घटना को लेकर अनुसंधानक शशिकांत सुंधाशु कुजुर ने 31 अगस्त 2009 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत में 11 नवंबर 2009 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठन किया था। मामले में आठ गवाहों ने गवाही दी थी। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दशरथ साव ने की।