नशा खिलाकर लूटने वाले को तीन साल कैद
जागरण संवाददाता, धनबाद : धनबाद स्टेशन पर पंद्रह साल पहले नशीला बिस्कुट खिलाकर सिवान के यात्री उमाशंक
जागरण संवाददाता, धनबाद : धनबाद स्टेशन पर पंद्रह साल पहले नशीला बिस्कुट खिलाकर सिवान के यात्री उमाशंकर त्रिपाठी को लूटने वाले को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। ये मामला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में चल रहा था। बताते चलें कि 14 अक्टूबर 2000 की रात सिवान निवासी त्रिपाठी गंगा दामोदर एक्सप्रेस से पटना जा रहे थे। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पर लगी थी। इसी दौरान सामने बैठे तीन लोगों ने उन्हें बिस्कुट खिलाया था। बिस्कुट खाने के बाद उन्हें नशा छाने लगा और वे स्टेशन पर पानी पीने के उतरे और बेहोश होकर गिर पड़े थे। तीनों ने उनका सामान उड़ा लिया था। उसी रात पुलिस ने इंद्रजीत यादव को प्लेटफार्म नंबर 2-3 से दबोचा था और उसके पास से बेहोशी की दवाएं बरामद हुई थीं। रेल पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उसके खिलाफ तीन साल कैद की सजा मुकर्रर की।