बुधन हत्याकांड में दो को उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, धनबाद : कतरास में वर्ष 1987 को हुई हत्या के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश
जागरण संवाददाता, धनबाद : कतरास में वर्ष 1987 को हुई हत्या के एक मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को दो आरोपियों को उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। ये मामला कतरास निवासी बुधन धोबी की हत्या का है। मामले में झगड़ू गोप और तारू महतो (दोनों श्रीधरपुर कतरास) को सजा सुनाई गई है।
ये है मामला - 22 जुलाई 1987 को कतरास निवासी बुधन की चाकू गोद कर उसके घर पर ही हत्या कर दी गई थी। बुधन के पिता फूचा धोबी ने थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। बयान दिया था कि झगडू गोप, तारू महतो और गोदरा धोबी तीनों उसके घर आए थे और बुधन से पैसा की मांग कर रहे थे। मना करने पर गुस्से में आकर उक्त लोगों ने हत्या कर दी थी। कांड के अनुसंधानक ने 22 अक्टूबर 87 को चार्जशीट दायर कर दी थी। मामले में 15 गवाहों की गवाही हुई। बीते 23 जनवरी को इस कांड में अदालत ने दो आरोपी झगडू और तारू को दोषी करार दिया था जबकि गोदरा को रिहाई मिली थी। दोष सिद्ध होने वाले दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। कांड के अपर लोक अभियोजक पॉल कोनगाड़ी ने बताया कि सबूतों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।