दहेज हत्या में आठ को आजीवन कारावास की सजा
देवघर : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार की अदालत ने बुधवार अभियोजन, बचाव एवं गवाहों के बयान के आ
देवघर : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार की अदालत ने बुधवार अभियोजन, बचाव एवं गवाहों के बयान के आधार पर दहेज हत्या में दोषी पाते हुए मधुपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी पलटन दास, बाल किशुन दास, चंद्रिका देवी, मनोज दास, अनोज दास, मयंती देवी, बालिका देवी व रघुनाथ दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर इन्हें 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला मधुपुर थाना क्षेत्र का है। गौनेया निवासी राजीव दास ने बहन गुड़िया देवी को दहेज के रूप में 30 हजार रुपये नहीं देने पर मारपीट कर कुएं में फेंक देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गुड़िया देवी की शादी वर्ष 2007 में हुई थी। उसे एक पुत्री भी हुई थी। पुलिस ने मां व पुत्री के शव को कुएं से बरामद किया था। मामले में आठ गवाहों ने घटना की पुष्टि की। अभियोजन पक्ष की ओर से रंजीत ¨सह और बचाव पक्ष की ओर से अमर कुमार ¨सह एवं अरुण मेहरा ने बहस की।