दहेज हत्या में पति को दस साल का कारावास
देवघर : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दो कृष्ण कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में देवीपुर था
देवघर : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दो कृष्ण कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में देवीपुर थाना क्षेत्र के लाम्बा निवासी पति हाकिम यादव को दोषी पाकर10 वर्ष तथा सास पार्वती देवी तथा ससुर बोन्दो यादव को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित राहत कोष से एक लाख रुपया पीड़ित परिवार को देने का फैसला सुनाया। पीड़ित परिवार को डालसा यह राशि देगा। देवीपुर थाना क्षेत्र के आस्ता गांव निवासी मीना देवी ने अपनी पुत्री मृतका सरिता देवी को 1.50 लाख रुपये दहेज की मांग पूरा नहीं करने पर पति, सास व ससुर द्वारा किरासन तेल छिड़ककर जला देने का आरोप लगाते हुए मामला दायर कराया था। कहा था कि उसकी बेटी को अक्सर दहेज की मांग पर प्रताड़ित किया जाता था। अंत में उसे जला कर मार डाला। 12 गवाहों ने घटना की पुष्टि की है।