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मूल्यांकन मामला न्यायालय से हुआ खारिज

संवाद सहयोगी, देवघर : अवर न्यायाधीश द्वितीय रवि रंजन ने देवघर नगर निगम द्वारा व्यावसायिक भवन के व

By Edited By: Published: Sat, 28 Mar 2015 01:16 AM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2015 01:16 AM (IST)

संवाद सहयोगी,

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देवघर : अवर न्यायाधीश द्वितीय रवि रंजन ने देवघर नगर निगम द्वारा व्यावसायिक भवन के वार्षिक मूल्यांकन के खिलाफ दायर एक मामले में सुनवाई के बाद वादी का दावा खारिज कर दिया। निर्णय में कहा गया है कि नगरपालिका के नियम के अनुरूप जब वादी ने वार्षिक मूल्यांकन के खिलाफ अपील दायर किया था, उसमें 50 प्रतिशत राशि घटा देने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। अपील का निर्णय अंतिम है। बता दें कि 1998 में नगरपालिका द्वारा नगर थाना के पास राधा देवी साह के मकान का मूल्यांकन व्यवसायिक भवन के रूप में 1.39 लाख की गई थी। इसमें अपील कमेटी ने सुनवाई के बाद घटाकर पूरे भवन का मूल्यांकन साठ हजार किया था। इसके खिलाफ टाइटल सूट दायर कर आदेश को रद करने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपील कमेटी के निर्णय को अंतिम करार देते हुए वादी का मामला खारिज कर दिया।


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