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बकाएदारों की खैर नहीं, गुल होगी बत्ती

देवघर : विद्युत विपत्र के एवज में बकाया संबंधी मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने

By Edited By: Published: Mon, 22 Dec 2014 01:07 AM (IST)Updated: Mon, 22 Dec 2014 01:07 AM (IST)

देवघर : विद्युत विपत्र के एवज में बकाया संबंधी मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम रेस हो गया है। ऐसी सूरत में अब बकाएदारों की खैर नहीं है, विभाग हर दिन अभियान चलाकर बकाएदारों का कनेक्शन कटेगा, इस दिशा में कार्रवाई शुरू हो गई है। बताते चलें कि निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता को पत्र लिखा गया है। इसके आलोक में महाप्रबंधक की ओर से विद्युत अधीक्षण अभियंता को पत्र प्रेषित करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए पत्र में 50 हजार या इससे अधिक के बकाए का भुगतान नहीं करनेवाले उपभोक्ताओं का अविलंब कनेक्शन विच्छेद करने का निर्देश दिया गया है।

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किस्त में भुगतान की सहूलियत

पत्र में कहा गया है कि अगर संबंधित उपभोक्ता किस्त में भुगतान करना चाहता है तो डेलीगेटेड पॉवर के अनुरूप किस्त में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बताते चलें कि सहायक विद्युत अभियंता स्तर पर दो लाख, कार्यपालक अभियंता 10 लाख जबकि अधीक्षण अभियंता स्तर पर एक करोड़ राशि का किस्त में भुगतान का निर्देश दिया जा सकता है।

हर दिन की कार्रवाई से कराना है अवगत

महाप्रबंधक द्वारा अधीक्षण अभियंता को दिए गए पत्र में कहा गया है कि बकाए राशि का भुगतान प्राप्त करना तथा नहीं देने पर कनेक्शन विच्छेद करने संबंधी कार्य की निगरानी विद्युत कार्यपालक अभियंता, वाणिज्य एवं राजस्व करेंगे तथा अद्यतन कार्रवाई से हर दिन अवगत कराएंगे। इसमें कोताही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टी उनके वार्षिक चारित्री (एसीआर) में अंकित कर दिया जाएगा।


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