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डीसी निजी खर्च पर कराएंगे असंगठित मजदूरों का बीमा

चतरा : उपायुक्त अमित कुमार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बीमा से जोड़ने का स्वयं बीड़ा उठाया है।

By Edited By: Published: Sat, 01 Aug 2015 09:52 PM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2015 09:52 PM (IST)
डीसी निजी खर्च पर कराएंगे असंगठित मजदूरों का बीमा

चतरा : उपायुक्त अमित कुमार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बीमा से जोड़ने का स्वयं बीड़ा उठाया है। उन्होंने अपने निजी खर्च पर जिले के चार हजार असंगठित मजदूरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा का बीमा कराएंगे। एक मजदूर के बीमा पर बारह रुपयों का खर्च आएगा। इस प्रकार उपायुक्त मजदूरों के बीमा पर 48 हजार रुपये की राशि खर्च करेंगे। बीमा योजना का लाभ मुख्य रूप से रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर एवं ठेला वेंडरों के साथ-साथ अन्य असंगठित मजदूरों को मिलेगा। शनिवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत में डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं अटल पेंशन योजना से जिले के सभी परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले के सभी बैंक शाखाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि बीमा योजना से सभी परिवारों को जोड़ने के लिए जिले में चार अगस्त से विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में तथा शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए नगर भवन में आयोजित किया गया है। डीसी ने बताया बीमा योजना से जोड़ने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राशि का भुगतान सरकार करेगी। इसलिए आवंटन जिला को प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की करीब पचीस हजार महिलाओं का बीमा संस्थाओं के सहयोग से कराया जाएगा। डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभुकों को कार्ड निर्गत करने का निर्देश सभी बैंकों को दिया गया है। जन धन योजना के तहत खोले गए खाता का विवरण सरकार को भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत खाताधारकों को सामान्य बीमा कराने के लिए बैंकों में प्रपत्र जमा करने और अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए जागरूक करने का भी निर्देश बैंकों को दिया गया है।

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सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की यदि दुर्घटना में मौत होती है, तो उनके परिजन को दो लाख रुपयों का लाभ मिलेगा। बीमा का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत सामान्य मौत पर दो लाख, अंग भंग होने पर एक लाख का भुगतान किया जाएगा। जबकि अटल पेंशन के लाभुकों को साठ वर्ष की उम्र के बाद एक हजार से लेकर पांच हजार तक की पेंशन की सुविधा मिलेगी ।

डीसी ने बताया कि विभिन्न बीमा योजनाओं पर नजर रखने के लिए और समय समय पर इसका पर्यवेक्षण के लिए वरीय अधिकारियों की एक टीम बनाई जाएगी।


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