हत्या में सास-देवर को सात साल की कैद
जागरण संवाददाता,बोकारो: ब्याहता की दहेज के लिए पीट-पीट कर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्व
जागरण संवाददाता,बोकारो: ब्याहता की दहेज के लिए पीट-पीट कर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय बबीता प्रसाद की अदालत ने मृतका की सास व दो देवर को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतका के आरोपी पति व ससुर की पहले ही मौत चुकी है। अभियोजन का पक्ष अदालत में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा। चंदनकियारी अमालाबाद ओपी की पुलिस ने महाल गांव निवासी अनाथ ओझा की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि बेटी अंजना देवी की शादी वर्ष 2004 में मानपुर निवासी संजय धामी से हुई थी। ससुराल वाले रंगीन टीवी व दस हजार रुपये की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे। बेटी ने वर्ष 2006 में ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट में प्रताड़ित करने का केस भी दर्ज किया था। मुकदमा में ससुरालवालों ने सुलह कर लिया और प्रताड़ित न करने का बांड देते हुए साथ उसे साथ में रखने पर राजी हुए। अक्टूबर 2009 में बेटी को ससुराल में पीट-पीट कर दहेज के लिए हत्या कर दी गई। इस मामले में न्यायिक हिरासत में ही इलाज के दौरान महिला के पति संजय धामी की मौत दिसंबर 2012 में हो गई। ससुर परेश धामी की मौत 10 जनवरी 2013 को हो गई । अदालत ने महिला की सास सुविता देवी, देवर अशोक धामी और धनंजय धामी को सात वर्ष की सजा सुनाई है।