ठगी में दंपती को डेढ़ साल की सजा
संवाद सूत्र, चांपी : मेडिकल कॉलेज में नामाकन कराने के नाम पर ठगी में बोकारो थर्मल के एक दंपती को तेन
संवाद सूत्र, चांपी : मेडिकल कॉलेज में नामाकन कराने के नाम पर ठगी में बोकारो थर्मल के एक दंपती को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रेम शंकर ने दोषी पाते हुए एक वर्ष छह महीने की सजा सुनाई। शुक्रवार को सजा सुनाने के बाद दोषी स्वाती मंडल व उसके पति सायमन मंडल को जमानत पर छोड़ दिया गया।
बोकारो थर्मल निवासी डॉ. हेमन्त कुमार की बेटी का नामांकन कराने के नाम पर स्वाती मंडल व उसके पति सायमन मंडल ने नौ लाख बीस हजार रुपये लिये थे। कहा गया था कि मेडिकल कालेज में मैनेजमेंट कोटा से नामांकन करा दिया जाएगा। जब नामांकन नहीं हुआ तो राशि वापस करने को कहा गया। मगर दोनों ने रकम नहीं लौटाई। इसके बाद डॉ. हेमन्त ने तेनुघाट अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया। अभियोजन पक्ष के जरिए प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रेम शंकर ने एक वर्ष छह महीने की सजा एवं दो हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। बाद में अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ दिया गया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता कुमार अनन्त मोहन सिन्हा व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता समीर कुमार सामांतो ने बहस की।