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भ्रूण हत्या व बाल विवाह अपराध

By Edited By: Published: Tue, 23 Sep 2014 03:18 AM (IST)Updated: Mon, 22 Sep 2014 11:25 PM (IST)
भ्रूण हत्या व बाल विवाह अपराध

ललपनिया : नेहरू युवा केंद्र बोकारो व मेंटर युवा मंडल आदर्श शिक्षित संघ तुलबुल की ओर से गोमिया में सोमवार को गोष्ठी आयोजित की गई। वक्ताओं ने कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह को समाज के लिए घातक बताते हुए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉ. यू शर्मा एवं एनएसडीसी फ्यूचर इंडिया के निदेशक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह कानूनन अपराध है। इसके लिए सजा का प्रावधान है। जागरूकता के अभाव में लोग यह अपराध कर रहे हैं।

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स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के निदेशक रघुनाथ प्रसाद, नेहरू युवा केंद्र के सचिव युगल किशोर प्रजापति, अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद ने कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। एनएसडीसी के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान कर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्र से आयी युवतियों ने कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। वहीं उपस्थित लोगों ने इसे रोकने का संकल्प लिया। मौके पर परमेश्वर प्रसाद, किशोर कुमार, मनोज कुमार, शशि कुमारी, रीता कुमारी आदि उपस्थित थे।


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