पाई-पाई का रखना होगा हिसाब
बोकारो : नगर परिषद चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के खर्च पर निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी। निर्वाचन व्यय को संधारित करने के लिए विभाग की ओर से व्यय पुस्तिका उपलब्ध करायी जाएगी। जो भी उम्मीदवार खर्च के हिसाब में दोषी पाए जाएंगे, उन पर निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है। ऐसे प्रत्याशियों को तीन वर्षो तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी सहित अन्य कार्रवाई संभव है। सभी खर्च पर निर्वाचन आयोग के अलावा वाणिज्य-कर विभाग एवं आयकर विभाग की भी नजर रहेगी।
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प्रत्याशी इन बातों का रखें ध्यान
1. निर्धारित मद पर ही खर्च करें राशि
2. खर्च के साथ विपत्र लेना न भूलें
3. चुनाव के उपरांत अंतिम व्यय की तीस दिनों के अंदर जांच कराएं
4. चुनाव के दौरान निर्धारित तिथि पर व्यय पुस्तिका की जांच कराएं
5. खर्च का भुगतान चेक से ही करें और निर्धारित खर्च से अधिक व्यय न करें।
6. किसी भी कार्य एवं सामग्री पर व्यय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दर से अधिक न हो।
7. नामांकन के साथ निर्वाची पदाधिकारी से व्यय पंजी जरूर प्राप्त करें।
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