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मसर्रत आलम की रिहाई पर रोक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कट्टरपंथी मुस्लिम लीग के चेयरमैन मसर्रत आलम की रिहाई पर अदालत ने 27 फरवरी तक

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 01:00 AM (IST)
मसर्रत आलम की रिहाई पर रोक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कट्टरपंथी मुस्लिम लीग के चेयरमैन मसर्रत आलम की रिहाई पर अदालत ने 27 फरवरी तक रोक लगा दी है।

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कश्मीर घाटी में वर्ष 2008 और 2010 के हिंसक प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मसर्रत आलम फिलहाल जिला बांडीपोर के सुंबल पुलिस स्टेशन में बंद है। मसर्रत को सुंबल पुलिस ने वर्ष 2015 में दर्ज एक मामले में हिरासत में लिया है।

मुस्लिम लीग ने मसर्रत को सुंबल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर : 53/2015 के तहत गिरफ्तार किए जाने को अनुचित ठहराते हुए मामला खारिज करने और जमानत प्रदान करने की याचिका दायर की थी। इस मामले में बांडीपोर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मसर्रत को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था।

अलबत्ता, पुलिस ने कट्टरपंथी गिलानी के करीबियों में शामिल मसर्रत की जमानत के खिलाफ बांडीपोर के सेशन जज की अदालत में अपील दायर की। सेशन जज ने पुलिस की याचिका का संज्ञान लेते हुए 27 फरवरी तक उसकी जमानत पर रोक लगा दी है।


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