वाट्सएप समेत 22 सोशल साइट पर एक महीने के लिए प्रतिबंध
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : आतंकियों और अलगाववादियों द्वारा कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए इंटरनेट की
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : आतंकियों और अलगाववादियों द्वारा कश्मीर में हालात बिगाड़ने के लिए इंटरनेट की सोशल साइटों के दुरुपयोग का राज्य सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने बुधवार को पूरी घाटी में फेसबुक और वाट्सएप समेत 22 सोशल नेटवर्किग साइट पर एक माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया। प्रशासन ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (आइएसपी) को कश्मीर में इन 22 साइट को बंद करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के अधीनस्थ राज्य गृह विभाग ने 22 सोशल साइट पर पाबंदी का निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति, सौहार्द, सुरक्षा व्यवस्था और शांति के दुश्मन तत्व लोगों को प्रशासन व सुरक्षाबलों के खिलाफ भड़का कर हालात बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के तहत सभी आइएसपी को कहा जाता है कि कोई भी संदेश या संदेश वर्ग, तस्वीर अथवा तस्वीर के साथ संदेश इन 22 सोशल साइट के जरिए कश्मीर घाटी में प्रसारित नहीं हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से एक माह के लिए या फिर अगले आदेश तक लागू रहेगा। प्रतिबंधित सोशल साइट में फेसबुक, वाट्सएप, ट्वीटर, टेलीग्राम, वाइबर, लाइन, स्नैपचैट, स्काइपी, यू-ट्यूब (अपलोड) व अन्य शामिल हैं।
इस आदेश में वादी में मोबाइल इंटरनेट या ब्राडबैंड सेवाओं को प्रतिबंधित किए जाने का कोई जिक्र नहीं है। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल मोबाइल पर 2जी सेवा और ब्राडबैंड इंटरनेट सेवा जारी रहेगी।
राज्य सरकार का सोशल साइटों पर प्रतिबंध का यह फैसला हिजबुल और लश्कर के एक साथ 30 आतंकियों का वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद आया है।
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