31 से पहले तय होगी मान्य स्टैंप शुल्क की दरें
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर संभाग में वर्ष 2017-18 के लिए मान्य स्टैंप शुल्क के दरों को 31 मार्च
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर संभाग में वर्ष 2017-18 के लिए मान्य स्टैंप शुल्क के दरों को 31 मार्च से पहले ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यह फैसला सोमवार को मंडलायुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रेपरेशन एंड रिवीजन ऑफ मार्किट वैल्यू गाइड लाइन रूल्स के प्रावधानों के अंतर्गत ही कश्मीर में जमीनों व अन्य अचल संपत्तियों की खरीद फरोख्त व संबधित कार्याें के लिए ही स्टैंप शुल्क की दरों की समीक्षा कर, उन्हें मौजूदा समय के मुताबिक तय करने के लिए मंडलायुक्त ने आज बैठक की। इसमें एडिशनल आईजी रजिस्ट्रेशन, एडीसीस एंड डायरेक्टर लैंड रिकार्डस, सर्वे एंड रिसर्च , एडीसी श्रीनगर, डीसी स्टैंप, एसी सेंट्रल, चीफ टाऊन प्लानर व अन्य संबधित अधिकारियों ने भाग लिया। वादी के विभिान् जिलों के उपायुक्तों और करगिल व लेह के उपायुक्तों ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक में अपना पक्ष रखा।
बैठक में अलग अलग प्रकार की जमीनों केक लिए निर्धारित नियमानुसार स्टैंप डयूटी तय करने और इसके लिए एक निर्दिष्ट फार्मूले को ही अपनाते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम दरों को तय किया जाएगा।
मंडलायुक्त बसीर अहमद खान ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा कि वह स्टैंप डयूटी की अहमियत को अच्छी तरह से समझें। हमें दरों को पूरी तरह व्यावहारिक बनाते हुए, इनके जरिए सरकार की आय बढ़ानी है । इसके अलावा हमें यह प्रक्रिया भ्ीा सरल करनी है ताकि इसमें लेन-देन बढ़े। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट सेक्टर में लगातार कीमतें बड़ रही है और इसलिए हमें स्टैंप डयूटी भी बढ़ती कीमतों व मूल्य े आधार पर ही तय करनी चाहिए।
बैठक में तय किया गया कि संबधित जिला उपायुक्तों द्वारा अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में विभिन्न जमीनों के मूल्य अधिसूृचित करने के बाद ही स्टैंप शुल्क की दरों को तय किया जाएगा।