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अध्यापिकाओं का अब नहीं होगा घर से दूर तबादला

नवीन नवाज, श्रीनगर दूरदराज के इलाकों में नियुक्ति को लेकर परेशान रहने वाली अध्यापिकाओं के लिए अच्छ

By Edited By: Published: Tue, 21 Feb 2017 02:09 AM (IST)Updated: Tue, 21 Feb 2017 02:09 AM (IST)
अध्यापिकाओं का अब नहीं होगा घर से दूर तबादला
अध्यापिकाओं का अब नहीं होगा घर से दूर तबादला

नवीन नवाज, श्रीनगर

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दूरदराज के इलाकों में नियुक्ति को लेकर परेशान रहने वाली अध्यापिकाओं के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इसका लाभ 55 साल की आयु वाले अध्यापकों को भी मिलेगा। क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग ने इन लोगों को उनके घरों अथवा कस्बों के आसपास के स्कूलों में, जहां आसानी से आना-जाना संभव हो, नियुक्त अथवा स्थानांतरित करने की नीति को सहमति दे दी है।

राज्य स्कूल शिक्षा विभाग कश्मीर निदेशालय ने वीरवार को अधिसूचना जारी कर सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों, जोनल शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व वाली समितियों को अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में युक्तिकरण (रेशनलाइजेशन) योग्य एलीमेंटरी स्कूलों के साथ साथ लेक्चरर, मास्टर व जनरल लाइन टीचर्स के स्थानांतरण के प्रस्ताव सौंपने को कहा है। अधिसूचना में कहा गया है कि एलीमेंटरी स्कूलों के युक्तिकरण व उन्हें आपस में जोड़ने के तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव में प्रत्येक गांव को एक ही इकाई माना जाएगा। यह प्रस्ताव 23 फरवरी तक दाखिल करने होंगे ताकि आवश्यक प्रशासकीय अनुमोदन हासिल किया जा सके। अधिसूचना में आगे कहा गया स्थानांतरित किए जाने वाले अध्यापकों की सूची तैयार करते हुए इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि अध्यापिकाओं और वरिष्ठ पुरुष अध्यापकों (55 साल या उससे ऊपर) को उनके घर के पास स्थित या फिर किसी ऐसे स्कूल में नियुक्त किया जाए, जहां वह आसानी से पहुंच सकते हों।

स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर कुमार राजीव रंजन ने कहा कि सभी संबंधित मुख्य शिक्ष अधिकारियों और जेईडओ ने अध्यापकों के तबादलों की सूची पर काम करना शुरू कर दिया है। अंतर जिला स्थानांतरण के मुददे पर मुख्य शिक्ष अधिकारी, जेडईओ और क्लस्टर प्रमुखों को मिलाकर समिति का गठन किया गया है। इनके अलावा एक अन्य समिति जिसमें मुख्य शिक्ष अधिकारी व कार्मिक अधिकारी हैं, भी अंतर जिला स्थानांतरण की नई नीति पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम अध्यापकों के स्थानांतरण को लेकर संबंधित प्राइमरी स्कूलों में एक समान नीति जो अध्यापक व छात्रों की संख्या के अनुपात पर आधारित है, अपना रहे हैं। इसके अलावा हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयों के आधार पर अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। एलीमेंटरी स्तर पर संबंधित समितियों को 30 बच्चों पर एक अध्यापक और सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्तर पर 40 बच्चों के लिए एक अध्यापक की नियुक्ति की नीति को अपनाया जाएगा। इसके अलावा जहां तक संभव होगा, अगर कोई लेक्चरर जिनकी आयु 45 वर्ष होगी और वह एक ही क्षेत्र अथवा स्कूल में बीते कई वर्षो से नियुक्त होगा तो उसे मुश्किल अथवा दूरदराज के इलाकों में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। इस बीच राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्थानांतरण नीति को लागू करने और अध्यापकों समेत सभी कर्मियों का डाटा बेस तैयार रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है।


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