अवैध रूप से शराब बेचने के आरोपियों को दो साल की सजा
कठुआ : नशे के कारोबारियों पर अब न्यायालय का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने अवैध रूप से शराब का कार
कठुआ : नशे के कारोबारियों पर अब न्यायालय का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले दो आरोपियों को दो साल की कैद व तीन हजार रुपये का जुर्माना मुकर्रर किया है। पुलिस केस के अनुसार वर्ष 2009 में लखनपुर पुलिस को महेंद्र सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी धनोट व कुलदीप सिंह पुत्र राज सिंह निवासी दन्ना कठुआ के अवैध रूप से शराब का कारोबार करने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद दोनों को पुलिस ने छापेमारी के दौरान दन्ना के समीप बसोहली मार्ग से शराब की 20 बोतलों सहित गिरफ्तार कर लिया और आबकारी एक्ट की धारा 48ए के तहत मामला दर्ज कर लिया। छह वर्षो तक कोर्ट में जारी मामले में सोमवार को स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट सुनील सांगड़ा ने दोनों आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर दो साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।