स्टेडियम का निर्माण शुरू न होने पर बीसीसीआइ को नोटिस
जेएनएफ, जम्मू : बजालता में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर होने के बावजूद
जेएनएफ, जम्मू : बजालता में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू न होने पर राज्य हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआइ) को नोटिस जारी किया है। बेंच ने बीसीसीआइ को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
एडवोकेट दिवाकर शर्मा ने स्टेडियम निर्माण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एकेडमी (जेकेसीए) को स्टेडियम निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की हिदायत देने की मांग की। जनहित याचिका में कहा गया कि स्टेडियम निर्माण के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में जेकेसीए को 500 कनाल जमीन अलाट की थी और बीसीसीआइ ने इसके लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर भी किए।
केस पर बहस के दौरान कहा गया कि जमीन अलाट किए और राशि मंजूर हुए 11 साल बीत गए, लेकिन अभी तक जेकेसीए को एक पैसा जारी नहीं हुआ है, जिस कारण स्टेडियम का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पाया। इस कारण जम्मू-कश्मीर खेल सुविधाओं के साथ खेल प्रेमियों के रूप में पहुंचने वाले पर्यटकों के आगमन से भी वंचित रह गया। जनहित याचिका में मांग की गई कि बीसीसीआइ को मंजूर राशि जारी करने व जेकेसीए को निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए जाएं।
पूरे मामले पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में राज्य के चीफ जस्टिस वसंथा कुमार व जस्टिस अलोक अराध्य ने बीसीसीआइ को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
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