एनआरएचएम डॉक्टर एमसीआइ रेगुलेशन के लाभ के हकदार
जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते कहा है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (
जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते कहा है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (एनएचआरएम) के तहत नियुक्त डॉक्टर भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) रेगुलेशन 2000 की रेगुलेशन संख्या नौ के तहत लाभ पाने के हकदार है। इस रेगुलेशन के तहत एक डॉक्टर को दूरदराज इलाके में एक साल काम करने पर दस फीसद अतिरिक्त अंक प्राप्त होते है। एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा व एमडीएस जैसे पोस्ट मेडिकल कोर्स में उम्मीदवारों को रेगुलेशन 9 के तहत दूरदराज क्षेत्रों में काम कर चुके उम्मीदवारों को प्रति वर्ष दस अंक मिलते है। इन उम्मीदवारों को इस नियम के तहत अधिकतम तीस अंक दिए जाते है। एनएचआरएम डाक्टरों का कहना था कि उन्हें इस रेगुलेशन के तहत लाभ नहीं दिया जा रहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट अभिनव शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि एनएचआरएम के तहत कांट्रेक्ट पर नियुक्त डॉक्टरों को भी इन-सर्विस माना जाए और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में उन्हें इन-सर्विस उम्मीदवारों की तरह आयु सीमा में छूट दी जाए। जब सरकार इन्हें इन-सर्विस स्वीकार करती है और एक लाभ दिया जाता है तो दूसरे लाभ से कैसे वंचित रखा जा सकता है।