पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा के आदेश पर स्टे
जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के इन-सर्विस उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा द
जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के इन-सर्विस उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा देने के सरकारी आदेश पर स्टे लगाते हुए इन उम्मीदवारों को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में विभाग को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है और तब तक लिखित परीक्षा देने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने दूरस्थ माध्यम से डिग्री प्राप्त करने वाले शिक्षा विभाग के मास्टर व टीचर्स की पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया था। डॉ. मीना कुमारी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जिसे स्वीकार करते हुए जस्टिस जनक राज कोतवाल ने सरकारी आदेश पर स्टे लगाते हुए विभाग को पक्ष रखने का निर्देश दिया।
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हाईकोर्ट में भी सोमवार की छुट्टी रद
जम्मू : 'शब-ए-मिराज' के संदर्भ में सोमवार को घोषित छुट्टी को रद करते हुए हाईकोर्ट ने भी मंगलवार को छुट्टी का घोषणा की है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य हाईकोर्ट में अब 'शब-ए-मिराज' का अवकाश सोमवार की बजाय मंगलवार को होगा। इसके साथ ही छह मई को भी हाईकोर्ट के लिए वर्किंग-डे घोषित किया गया है।