अपहरण आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
जेएनएफ, जम्मू : रियासी के माहौर में विवाहिता का अपहरण करने के आरोपियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने ख
जेएनएफ, जम्मू : रियासी के माहौर में विवाहिता का अपहरण करने के आरोपियों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी शब्बीर अहमद तथा मीर हुसैन दोनों निवासी देवाल, माहौर पर महिला के अपहरण का आरोप लगा है। कोर्ट में दायर मामले के तहत शिकायतकर्ता ने माहौर थाने में 17 फरवरी 2016 को शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्नी शौच करने के लिए जंगल में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। महिला के पति को जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने उसकी पत्नी से निकाह करने के मकसद से उसका अपहरण कर लिया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दो लोगों शब्बीर अहमद तथा मीर हुसैन को दबोचा था। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले का मुख्य आरोपी तथा महिला पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीजेएम रियासी कमलेश पंडिता ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।