केएएस परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने कश्मीर प्रशासनिक सेवा (केएएस) परीक्षा 2014 उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थ
जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने कश्मीर प्रशासनिक सेवा (केएएस) परीक्षा 2014 उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को राहत प्रदान करते हुए इस मामले में लगे स्टे को हटाने के साथ परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने पाया कि कानून की नजर में याचिकाकर्ताओं को कोर्ट से कोई राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस मुजफ्फर हुसैन ने पाया कि याचिकाओं में पांच अक्टूबर 2015 को घोषित नतीजों को खारिज कर नए सिरे से परीक्षा करवाए जाने की मांग की थी। याचिकाओं में तर्क दिया गया कि विभिन्न सीरीज में कुछ उत्तर की 'आंसर की' बदली गई। याचिकाओं में कहा गया कि पहले दी गई 'आसर की' में जवाब सहीं थे। जो बाद में दी गई, वो गलत थी। हाईकोर्ट ने पाया कि उन सवालों जो याचिकाकर्ताओं ने किए और उनके उत्तर दिए, कानून की नजर में वो पीड़ित नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि 'आंसर की' बदली गई, लिहाजा इन्होंने ताजा परीक्षा करवाने की मांग उठाने का एक मौका पाते हुए यह याचिका दायर की।