अपराधियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य सरकार ने अपराधियों को सरकारी नौकरी से दूर रखने के लिए जम्मू कश्मीर सिवि
राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य सरकार ने अपराधियों को सरकारी नौकरी से दूर रखने के लिए जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस में चरित्र व पृष्ठभूमि संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए संशोधन के अनुसार अनैतिकता, हत्या, दुष्कर्म, डकैती, नशीले पदार्थो की तस्करी जैसे मामले में किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नए नियमों के अनुसार नियुक्ति के समय उम्मीदवार को शपथपत्र देना होगा कि वह किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। उम्मीदवार को पहला वेतन तभी मिलेगा जब राज्य, डिवीजनल या जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी यह रिपोर्ट देगी कि उम्मीदवार का चरित्र व पृष्ठभूमि सही है। अगर स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट उम्मीदवार के अपराधी होने की पुष्टि करती है तो उम्मीदवार को निकाल दिया जाएगा। यह आदेश राज्य सरकार के सचिव की ओर से जारी किया गया है।