एक सप्ताह में दिव्यांग पेंशन बढ़ाने का निर्देश
जेएनएफ, जम्मू दिव्यांग, प्रौढ़ व विधवा पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के
जेएनएफ, जम्मू
दिव्यांग, प्रौढ़ व विधवा पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य के वित्तीय विभाग को एक सप्ताह के भीतर पेंशन बढ़ाने का निर्देश दिया है। बेंच ने केस की अगली सुनवाई सोलह फरवरी को निर्धारित की है। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा कि दूसरे राज्यों में सरकार दिव्यांग, प्रौढ़ व विधवा पेंशन के रूप में 800 से 1000 रुपये दे रही है लेकिन जम्मू-कश्मीर में काफी कम आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने घोषणा की थी कि छह माह के भीतर ये पेंशन बढ़ाई जाएगी लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर सरकारी वकील ने विधानसभा में की गई घोषणा को लागू करने के लिए एक सप्ताह के समय की मोहलत मांगी। बेंच ने मोहलत देते हुए केस की अगली सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की।
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शकुंतला-जानीपुर फ्लाईओवर पर तथ्य पेश करने का निर्देश
जम्मू : शकुंतला-जानीपुर फ्लाई ओवर निर्माण को किन कारणों से शुरू नहीं किया गया, इस पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने ईरा के निदेशक को तथ्य पेश करने का निर्देश दिया है। सिटीजन फोरम ने जनहित याचिका पेश करते हुए कहा था कि वर्ष 2008 में शकुंतला चौक से बलवींद्र चौक, अंबफला व जेल रोड को जोड़ते हुए न्यू प्लाट जानीपुर तक फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव बना था, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बेंच ने केस रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद पाया कि इस संदर्भ में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 26 मई 2010 को ईरा को बीसी रोड को आठ लेन करने का भी निर्देश दिया था, लेकिन इस पर भी ईरा ने कोई कदम नहीं उठाया। इस पर गौर करने के बाद बेंच ने ईरा को तीन सप्ताह के भीतर तथ्य पेश करने का निर्देश दिया।