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पूर्व मेजर जनरल पर भ्रष्टाचार के आरोप तय

जेएनएफ, जम्मू : भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय (सीबीआइ) ने आर्मी सप्लाई कोर ऊधमपुर के पूर्व मेजर ज

By Edited By: Published: Wed, 01 Apr 2015 07:06 PM (IST)Updated: Wed, 01 Apr 2015 07:06 PM (IST)
पूर्व मेजर जनरल पर 
भ्रष्टाचार के आरोप तय

जेएनएफ, जम्मू : भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय (सीबीआइ) ने आर्मी सप्लाई कोर ऊधमपुर के पूर्व मेजर जनरल वीके शर्मा निवासी दिल्ली के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए है। वीके शर्मा पर पांच हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप था और कोर्ट में प्रारंभिक सुनवाई के दौरान आरोप सही पाए।

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सीबीआइ केस के मुताबिक, इन्द्र सिंह की फर्म सेना को सप्लाई देती थी लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी फर्म का नाम हटा दिया गया। इन्द्र सिंह ने मेजर जनरल से उसकी फर्म को दोबारा पंजीकृत करने की अपील की लेकिन मेजर जनरल ने इसकी ऐवज में पांच हजार रुपये मांगे। इन्द्र सिंह ने एक पैकेट में पांच-पांच सौ के नोट डाले लेकिन देने से पहले सभी की फोटो कापी कर ली। बाद में उन्होंने 11 जून 2012 को ले. जनरल केटी परनायक से पूरे मामले की शिकायत की। परनायक ने चीफ आफ स्टाफ, हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न कमांड ले. जनरल बीएस पमा तथा डिप्टी प्रवोस्ट मार्शल कर्नल एएस सहगल की टीम गठित की। इस टीम ने आरोपी ले. जनरल वीके शर्मा को साथ लेकर उनके कार्यालय में दबिश दी। ले. जनरल के कार्यालय की छानबीन के दौरान रिश्वत के पांच हजार रुपये भी बरामद हुए। इसके अलावा 35 हजार रुपये की अलग से राशि भी बरामद हुई। जांच पूरी होने के बाद सीबीआइ ने इस केस का चालान पेश किया। पूरे मामले पर गौर करने के बाद कोर्ट ने तत्कालीन ले. जनरल वीके शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए।


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