विकलांग नायब तहसीलदार के तबादले पर लगी रोक
जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट ने शारीरिक तौर पर विकलांग नायब तहसीलदार जोगेंद्र सिंह के तबादले पर रोक लगाते हुए सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर आपत्तियां दर्ज करवाने का निर्देश देते हुए तब तक तबादला संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता जोगेंद्र सिंह के अनुसार, आठ अगस्त 2014 को उसे विकलांग श्रेणी में पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बनाया गया और मथवार जम्मू के नायब तहसीलदार पद पर नियुक्त किया गया लेकिन चार दिनों के भीतर ही उसका तबादला कर दिया गया। बारह अगस्त को जारी ट्रांसफर आदेश के तहत उसे राजौरी के नारिया बंबाल में नायब-तहसीलदार नियुक्त किया गया। चार दिनों के भीतर हुए इस तबादले से आहत जोगेंद्र सिंह ने उक्त ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने अपनी ही ट्रांसफर नीति का उल्लंघन करते हुए समय पूर्व उसका तबादला किया।
हाईकोर्ट के जस्टिस बंसी लाल भट्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र कौर को सुनने के बाद ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी और सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर पक्ष रखने को कहा है।