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सूचना के अधिकार की दी जानकारी

फोटो - 21 संवाद सहयोगी, ऊना : सूचना एवं जन संपर्क विभाग की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचा

By Edited By: Published: Tue, 27 Sep 2016 07:26 PM (IST)Updated: Tue, 27 Sep 2016 07:26 PM (IST)
सूचना के अधिकार की दी जानकारी

फोटो - 21

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संवाद सहयोगी, ऊना : सूचना एवं जन संपर्क विभाग की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार अभियान के दूसरे दिन आरके कलामंच ¨चतपूर्णी के कलाकारों का कला जत्था हरोली विकास खंड की पंचायत रोड़ा तथा बाथड़ी में पहुंचा। इस दौरान गीत-संगीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी। रोड़ा के कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान शारदा देवी जबकि बाथड़ी के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय पंचायत प्रधान बलवीर राणा ने की।

कलाकारों ने लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को दिए गए अधिकारों के बारे अवगत करवाया तथा किस प्रकार सूचना हासिल करनी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक जानकारी हासिल कर सकता है, जिसे संबंधित जन सूचना अधिकारी को 30 दिन के भीतर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई कार्यालय निर्धारित समय सीमा में जानकारी नहीं देता है, तो नियमानुसार संबंधित अधिकारी को प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ता है, जो अधिकतम 25 हजार रुपये तक हो सकता है। इस अवसर पर रोड़ा पंचायत में उपप्रधान दर्शन कुमार, वार्ड पंच अनीता व उर्मिला तथा बाथड़ी में उपप्रधान बल¨वद्र ¨सह, वार्ड पंच राणो देवी, विमला देवी, मंजीत कौर, राजेश सैनी व जगदेव तथा सचिव बलराज राणा उपस्थित रहे।


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