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ईएसआइसी के तहत जन्मजात बीमारियों का इलाज भी

सुविधा ---------- -कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत कामगारों को मिली बड़ी राहत -विशेष उपचार

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Feb 2017 01:00 AM (IST)Updated: Sun, 26 Feb 2017 01:00 AM (IST)
ईएसआइसी के तहत जन्मजात बीमारियों का इलाज भी

सुविधा

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-कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत कामगारों को मिली बड़ी राहत

-विशेष उपचार के लिए प्राइवेट अस्पतालों से टाईअप करेगा निगम

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ओमपाल ठाकुर, नालागढ़

बीबीएन सहित प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पंजीकृत कामगारों की जन्मजात बीमारियों का भी उपचार होगा। इससे पूर्व ईएसआइसी में कामगारों की उन्हीं बीमारियों का उपचार किया जा रहा था, जो पंजीकरण के बाद हुई हैं। ईएसआइसी की इस नई योजना से अब लाखों लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जानकारी के मुताबिक निगम के तहत पंजीकृत कामगारों व उनके आश्रितों को अब अनुवांशिक व जन्मजात बीमारी के उपचार की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे प्रदेश के ढाई लाख कामगार व लगभग आठ लाख आश्रितों को सीधा फायदा होगा।

इसके अलावा विशेष उपचार लेने के नियमों में भी बदलाव किया है। पहले ईएसआइसी में पंजीकृत कामगार को स्वयं की बीमारी के विशेष उपचार के लिए तीन माह की सेवा व इस दौरान 39 दिन की उपस्थिति होना जरूरी था। इसके अलावा परिजनों की बीमारी के विशेष उपचार के लिए छह माह की नौकरी और 78 दिन की उपस्थिति होना जरूरी था। इन नियमों के चलते कामगारों को कई बार काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। अब दो वर्ष का सेवाकाल और इसके दौरान 156 दिन की उपस्थिति होने पर कामगार व परिजन किसी भी बीमारी पर विशेष उपचार का हकदार होंगे। वहीं, जिन पंजीकृत कामगारों व उनके परिजनों का अति विशिष्ठ उपचार सात नवंबर 2016 से चल रहा है, वह जारी रहेगा।

राज्य कर्मचारी बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक अशोक चंद्रा ने बताया कि विशेष उपचार के लिए पहले सरकारी चिकित्सालयों में परेशानी होती थी। यहां भीड़ को देखते हुए निगम ने फैसला किया है कि विशेष उपचार के लिए अब निजी अस्पतालों से टाई अप किया जाएगा। निगम के जिन अस्पतालों में दवा पर्याप्त नहीं हैं, वहां निगम की ओर से दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

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