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कई मार्गो पर प्रतिबंधित रहेगी वाहनों की आवाजाही

जागरण संवाददाता, सोलन : राज्य स्तरीय शूलिनी मेल के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को वाहनों के रोड मैप

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Jun 2017 01:01 AM (IST)Updated: Wed, 21 Jun 2017 01:01 AM (IST)
कई मार्गो पर प्रतिबंधित रहेगी वाहनों की आवाजाही
कई मार्गो पर प्रतिबंधित रहेगी वाहनों की आवाजाही

जागरण संवाददाता, सोलन : राज्य स्तरीय शूलिनी मेल के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को वाहनों के रोड मैप में बदलाव किया है। चंडीगढ़ से सिरमौर जाने वाले वाहनों को मेले के दौरान कुम्मारहट्टी से ही मोड़ दिया जाएगा। वहीं, सिरमौर से सोलन आने वाले वाहन अब कोटलानाला से ही वापस हो जाएंगे। इसके साथ ही पांच दिन तक सोलन शहर का माल रोड अब हर प्रकार के वाहनों के लिए सुबह आठ से रात के दस बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

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मंगलवार को उपायुक्त सोलन ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि डीसी ऑफिस चौक से बस स्टैंड तक पांच दिन तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यह आदेश दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे। प्रतिबंध सुबह आठ बजे से रात्रि दस बजे तक लागू रहेगा। 23 जून को शूलिनी माता की झाकिया ला रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अलावा मेला स्थल ऐतिहासिक ठोडो मैदान में भी 23 से 25 जून तक किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेले के दौरान राजगढ़ मार्ग पर उपायुक्त कार्यालय चौक से मेला स्थल तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा। 23 से 25 जून तक प्रात: 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन कोटलानाला तक आएंगे एवं वहीं से वापस जाएंगे। सिरमौर जिले के बड़ूसाहिब की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन एवं बसें कुम्मारहट्टी से ओच्छघाट होकर भेजी जाएंगी। इस क्षेत्र से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन भी ओच्छघाट से होकर कुम्मारहट्टी जाएंगे। इस समयावधि में सपरून चौक से उपायुक्त कार्यालय एवं मालरोड की तरफ किसी भी भारी वाहन के आने पर पाबंदी रहेगी। शिमला-चायल-कंडाघाट की ओर से पुराना बस अड्डा की ओर आने वाली सभी बसें इस समयावधि में अम्बुशा होटल सोलन तक आएंगी तथा यहीं से अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना होंगी।

एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में प्रयोग हो रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन तथा मेला ड्यूटी के लिए स्टीकर सहित प्रयुक्त हो रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमंडलाधिकारीएवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात सोलन, पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन तथा ट्रक, मिनी ट्रक, स्वराज माजदा, पिकअप तथा तिपहिया वाहन संघों के अध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।


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