चरस तस्कर को 10 साल की कैद
संवाद सहयोगी, सोलन : चरस की तस्करी करने के मामले में चौपाल के रहने वाले व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर
संवाद सहयोगी, सोलन : चरस की तस्करी करने के मामले में चौपाल के रहने वाले व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश एससी कैंथला की अदालत ने दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। उसे पुलिस ने कोटलानाला में निजी बस की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। सोलन पुलिस के विशेष जांच दल 23 फरवरी 2013 कोकोटलानाला में नियमित निरीक्षण कर रहा था। इस दौरान सिरमौर के बासाधार से सोलन आ रही निजी बस का का निरीक्षण किया। उसमें बैठे व्यक्ति के पास बैग से दो किलो चरस बरामद की। आरोपी की पहचान महेद्र सिंह निवासी चौपाल के तौर पर की गई। जाच पूरी कर पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया, जहां पर सुनवाई के दौरान करीब 12 गवाहों के बयान दर्ज हुए। अदालत ने महेद्र सिंह को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मामले की सरकार की ओर से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता यशपाल सिंह कर रहे थे।