100 साल बाद बदलेंगे हिमाचल पुलिस के नियम
हिमाचल पुलिस के नियम (रूल) 100 वर्षों बाद बदलने जा रहे है। नए बनाए जा रहे नियमों में शातिर अपराधी नियमों में कमियों का फायदा उठाकर नहीं बच सकेंगे।
जेएनएन, शिमला : हिमाचल पुलिस के नियम (रूल) 100 वर्षों बाद बदलने जा रहे है। नए बनाए जा रहे नियमों में शातिर अपराधी नियमों में कमियों का फायदा उठाकर नहीं बच सकेंगे। अपराध को लेकर सौ फीसद न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में पुलिस ऐसा प्रावधान करने जा रही है जिससे संगीन व अन्य अपराधी बच नही पाएंगे और न्यायालय में नियमों की खामियों से अपने को निर्दोष साबित नहीं कर सकेंगे।
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तीन पुलिस अधिकारियों को हिमाचल पुलिस एक्ट 2007 के नियम बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। अब पंजाब के नियमों को छोड़कर हिमाचल के अपने पुलिस नियम होंगे। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया गया है। पुलिस सैल में बंद होने वाले आरोपियों और आम लोगों को प्रताडि़त करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की भी अब खैर नहीं है। पुलिस के साथ डयूटी के दौरान होने वाले दुर्व्यवहार पर कड़े नियम बनाने की तैयारी है।
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हिमाचल पुलिस के अपने नियम अगले वर्ष से लागू करने की तैयारी है। बुधवार को प्रधान सचिव (गृह) प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में पुलिस के आला अधिकारियों की पुलिस के नए नियमों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से पदोन्नत हुए डीजी पृथ्वीराज सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। नए बनाए जा रहे नियमों में अब जांच अधिकारियों को जांच का पल-पल का ब्योरा देना होगा। अब लचर व्यवस्था को अपनाने वाले नपेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कार्यप्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाने की भी तैयारी है।
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क्या होगा बदलाव
हिमाचल पुलिस नियमो में हो रहे बदलाव के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। इन नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। फर्जी व झूठी जानकारी देने वालों पर अब शिंकजा कसा जाएगा। अभी तक इस संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही थी।
नियमों में है कमियां
प्रदेश पुलिस अभी पंजाब के नियमों पर चल रही है। हिमाचल पुलिस के अपने नियम बनाए जा रहे है। अभी नियमों में कई कमियां है जिसका फायदा शातिर अपराधी उठा रहे है।-पृथ्वीराज, डीजीपी, मुख्यालय