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ओवर हैंगिंग पर दुकानदार को होगा 10 हजार जुर्माना

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में नगर निगम और नगर परिषद के तहत आने वाले क्षेत्रों में अब कोई दुकान

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 01:00 AM (IST)

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में नगर निगम और नगर परिषद के तहत आने वाले क्षेत्रों में अब कोई दुकानदार ओवर हैंगिंग करता पाया गया तो उसे भारी भरकम जुर्माना देना होगा। इतना ही नगर निगम और नगर परिषद का कोई भी नियम तोड़ने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने नगर निकाय के तहत आने वाले क्षेत्रों को बेहतर ढंग से विकसित करने और अतिक्रमण मुक्त बनाने केलिए एमसी एक्ट 1994 में कुछ बदलाव कर कड़े नियम बनाए हैं। विधानसभा में पारित होने के बाद नए नियमों वाले अधिनियम को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया है।

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एमसी एक्ट में बदलाव कर बनाए गए नियमों के तहत अब नगर परिषद और नगर निगम के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के सड़क किनारे रेहड़ी नहीं लगा सकता है, यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो नगर निकाय दस हजार रुपये तक का जुर्माना वसूल सकती है।

वर्तमान में शिमला नगर निगम के बाजारों में आलम यह है कि एंबुलेंस को जाने के लिए भी दुकानों के बाहर लटके सामान को हटाने की जरूरत पड़ती है। यही हाल सोलन बाजार का भी है। यहां पर भी बाजार की गलियां अतिक्रमण और ओवर हैंगिंग के कारण काफी तंग हो चुकी हैं, आलम यह है कि यहा दिन के समय दमकल के वाहन का छोटा वाहन भी नहीं गुजर सकता है।

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नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना

नगर निकाय के तहत आने वाले क्षेंत्रों में अवैध निर्माण करने और बिना अनुमति रेहड़ी लगाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना और तीन महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दुकान के आगे ओवर हैंगिंग करने, बिना अनुमति लैंडयूज बदलने पर, लाइसेंस न दिखाने, बिना अनुमति थियेटर चलाने वालों, निगम के कमीश्नर के कार्य में बाधा पहुंचाने पर 10 हजार का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कुत्तों का पंजीकरण न करवाने पर, बिना लाइसेंस बूचड़खाना चलाने पर पांच हजार रुपये तक के जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है।


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