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बीओ तेजराम व वनरक्षक गिरधारी ने वापस ली जमानत याचिका

जागरण संवाददाता, मंडी : वनरक्षक होशियार ¨सह की मौत मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे बीओ तेजराम व

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Jun 2017 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 29 Jun 2017 01:00 AM (IST)
बीओ तेजराम व वनरक्षक गिरधारी ने वापस ली जमानत याचिका
बीओ तेजराम व वनरक्षक गिरधारी ने वापस ली जमानत याचिका

जागरण संवाददाता, मंडी : वनरक्षक होशियार ¨सह की मौत मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे बीओ तेजराम वर्मा व वनरक्षक गिरधारी लाल को अब कई और दिन सलाखों के पीछे काटने होंगे। कोर्ट के सख्त रुख को देख दोनों ने जमानत याचिका वापस ले ली है। दोनों ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। इसे अदालत ने बुधवार तक टाल दिया था।

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बुधवार को सुनवाई के दौरान जिला न्यायवादी भीमानंद शांडिल ने कोर्ट को बताया कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए आगामी आदेशों तक याचिकाओं पर कोई आदेश न दिया जाए और इन्हें लंबित रखा जाए। बचाव पक्ष ने कोर्ट के रुख को भांप बीच में जमानत याचिका वापस लेने की अर्जी दे दी। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। दोनों आरोपी एक जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। सीआइडी अब इनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ाने के लिए अदालत से आग्रह करेगी।

करसोग वनमंडल की सेरी कतांडा बीट के वनरक्षक होशियार ¨सह ने सुसाइड नोट व दो पन्ने के पत्र में अपनी मौत के लिए बीओ तेजराम वर्मा को जिम्मेदार ठहराया था। पूर्व में सेरी कतांडा बीट के वनरक्षक रहे गिरधारी लाल पर भी वन माफिया से मिले होने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों पर होशियार ¨सह को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। मामला हाईकोर्ट में लंबित होने से दोनों आरोपियों को जमानत मिलने की संभावना न के बराबर दिख रही थी। जमानत याचिका खारिज होने की संभावना देख बचाव पक्ष ने याचिका वापस लेने में भलाई समझी। अब चार जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।


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