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बिना साक्षात्कार लिए घोषित कर दिया अपात्र

संवाद सहयोगी, मंडी : पीईटी पदों के साक्षात्कार देने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय पहुंचे 12

By Edited By: Published: Wed, 28 Sep 2016 01:05 AM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2016 01:05 AM (IST)
बिना साक्षात्कार लिए घोषित कर दिया अपात्र

संवाद सहयोगी, मंडी : पीईटी पदों के साक्षात्कार देने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय पहुंचे 12 से अधिक अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने बिना साक्षात्कार लिए ही अपात्र घोषित कर दिया। इससे साक्षात्कार देने आए अभ्यर्थी आहत हैं। जिला में पीइटी के 34 पद भरे जा रहे हैं। इसमें 17 पद बैचवाइज भरे जा रहे हैं, जबकि 17 पद कमीशन आधार पर। इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए विभाग ने रोजगार कार्यालय के माध्यम से कॉल लेटर जारी किए थे। इसमें 12 से अधिक सीपीईडी डिप्लोमाधारक भी साक्षात्कार के लिए बुलाए थे, लेकिन जब सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (सीपीईडी) धारक मंगलवार को कार्यालय में साक्षात्कार देने पहुंचे तो विभाग ने उन्हें अपात्र बताकर साक्षात्कार लेने से मना कर दिया। विभागीय कार्यप्रणाली से आहत अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी केडी शर्मा से मिले। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाकर बाद में अपात्र घोषित करना उनके साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि अगर वे इसके लिए पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें कॉल लेटर क्यों जारी किए गए। उन्होंने उपनिदेशक को मांगपत्र सौंप कर पीईटी के पदों के लिए सीपीईडी कोर्स होल्डर को पात्र घोषित करने की मांग उठाई है। अभ्यर्थी रमेश कुमार, जगदीश चंद, नीलम कुमारी, राकेश कुमार, संजीव कुमार, विनोद, रंगीला राम, मंजू, कुमारी हेमा आदि का कहना है कि वर्ष 1997-98 व इससे पहले सीपीईडी का कोर्स करने वाले अभ्यर्थी पीईटी पद के लिए पात्र हैं। 2009 में आरएंडपी नियमों में बदलाव के बाद विभाग ने पीईटी पदों के लिए पात्रता डीपीईडी कर दी। विभाग द्वारा नियमों के बदलाव के विरोध में सीपीईडी अभ्यर्थी ने कोर्ट की शरण ली थी। इसके बाद अप्रैल 2006 में उच्च न्यायालय ने 20 सीपीईडी को राहत प्रदान करते हुए विभाग को इनकी नियुक्ति के आदेश दिए। इसके दो माह बाद जिला मंडी में 171 पीईटी के पदों को भरने के लिए कांउसि¨लग हुई, इसमें जिला के 347 सीपीईडी कोर्स होल्डर अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन दो वर्ष बाद भी इस काउंस¨लग का परिणाम विभाग नहीं निकाल पाया है। जिला के कुछ अभ्यर्थी अप्रैल माह में आए कोर्ट के आदेशों के बाद जुलाई 2014 में कोर्ट में पहुंचे। इस पर कोर्ट ने विभाग से जवाब मांगा। विभाग ने इन अभ्यर्थियों को पीईटी के पद के लिए अपात्र करार दे दिया, जिसके ट्रिब्यूनल में सीपीईडी कोर्स होल्डर अभ्यर्थियों का केस चल रहा है।

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अभ्यर्थियों को कॉल लेटर रोजगार कार्यालय के माध्यम से जारी किए गए हैं। इस पत्र में योग्यता का स्पष्ट ब्योरा दिया गया है। आरएंडपी नियमों में बदलाव के चलते सीपीईडी अभ्यर्थी पात्र नहीं है।

-केडी शर्मा, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी


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