हिट एंड रन मामले में तीन साल कैद
संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : न्यायालय सुंदरनगर के कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने हिट एंड रन
संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : न्यायालय सुंदरनगर के कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने हिट एंड रन मामले में दोषी को तीन साल कैद और सात हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले के मुताबिक श्याम लाल निवासी डोडवां डाकघर भोजपुर को खिलाफ दर्ज विभिन्न धाराओं के तहत छह-छह महीने और 304ए के तहत दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को सात हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। मामले में पुलिस थाना सुंदरनगर में छह मार्च 2010 को मामला दर्ज हुआ था। सेठी सैनी पुत्र लछमी दास निवासी चांगर कॉलोनी की गाड़ी को बस स्टैंड के पास गाड़ी से टक्कर मार कर फरार हो गया था। इस दौरान उसने टेल कंट्रोल गेट से थोड़ा पीछे सड़क किनारे जाते हुए दो व्यक्तियों में से एक को कुचल दिया था, दूसरे ने छलांग लगाकर जान बचाई थी। यह मामला कोर्ट नंबर दो में चला हुआ था। इस मामले में लगी धाराओं के अनुसार उसे दोषी पाया गया तीन साल का कारावास और सात हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।