आरटीआइ ब्यूरो के नाम से कार्यालय चलाना गैरकानूनी : भीमसेन
जागरण संवाददाता, मंडी : राज्य सूचना आयुक्त भीमसेन ने प्रदेश में आरटीआइ ब्यूरो नाम से कार्यालय चलाने
जागरण संवाददाता, मंडी : राज्य सूचना आयुक्त भीमसेन ने प्रदेश में आरटीआइ ब्यूरो नाम से कार्यालय चलाने व सूचना मागने को गैरकानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत तौर पर ही सूचना मागने का एक्ट है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकता है व सूचना ले सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग के संज्ञान में ऐसा मामला आया है। ऐसे ब्यूरो कार्यालयों का राज्य सूचना आयोग से कोई लेना-देना नहीं है। सरकारी कार्यालयों में रिकॉर्ड के लिए तीन तरह की फाइलें बनाने के निर्देश दिए है।
भीमसेन ने शुक्रवार को मंडी में कहा कि आमतौर पर जनसूचना अधिकारी कई मामलों में सूचना उपलब्ध न होने का तर्क देते है जबकि असलियत में उन्होंने रिकॉर्ड ही सही नहीं रखा होता है। उन्होंने अधिकारियों व बाबूओं को गार्ड फाइल के साथ दो और फाइलें बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि हर कार्यालय में फाइल मेन्यूअल के आधार पर काम होना चाहिए। मेन्युअल आधार पर ही फाइलें रखनी चाहिए। इससे किसी भी समय कोई भी जबाव व सूचना देने में अधिकारियों को आसानी होती है। इस वर्ष सूचना लोगों को देने में अधिकारियों की अच्छी भूमिका रही है। नतीजतन इस बार अपील में बहुत कम आवेदक पहुचे हैं।
उन्होंने मीडिया का आह्वान किया कि वे भी सूचना लेने के लिए आवेदन करे ताकि पारदर्शी प्रशासन बना रहे और लोगों तक सरकारी कामकाज में हो रहे गलत काम की जानकारी मिल सके।