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पीजी में ठेंगे पर नियम

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : उपमंडल सुंदरनगर में अन्य राज्यों से शिक्षा ग्रहण करने आए विद्याथिर्यो को कॉ

By Edited By: Published: Wed, 01 Oct 2014 01:22 AM (IST)Updated: Wed, 01 Oct 2014 01:22 AM (IST)
पीजी में ठेंगे पर नियम

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : उपमंडल सुंदरनगर में अन्य राज्यों से शिक्षा ग्रहण करने आए विद्याथिर्यो को कॉलेज और स्कूलों में रहने की व्यवस्था न होने के पेइंग गेस्ट बनने को मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के इन पेइंग गेस्ट (पीजी) में फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट तथा अन्य नियमों को ताक पर रखा गया है। मनमानी का आलम ऐसा कि पीजी से चार हजार तक किराया वसूला जा रहा है। शहर में कई पीजी बाकायदा साइन बोर्ड लगा कर धड़ल्ले से धंधा चला रहे हैं। बिना पंजीकरण पीजी प्रशासन और पुलिस के नाक के नीचे धड़ल्ले से नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इस कारण पीजी में छात्रों की सुरक्षा भी हर समय दाव पर लगी है। पीजी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है।

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गौर हो कि एक निजी पीजी संचालक ने एक छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास किया था। इस घटना ने सुंदरनगर में निजी क्षेत्र के पीजी की अंदर की हकीकत और महिलाओं की सुरक्षा की बया कर दी है।

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नगर परिषद द्वारा सुंदरनगर में चार पीजी को ही मंजूरी दी गई है और निर्माणाधीन पीजी अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आने लगे हैं। नगर परिषद शीघ्र अवैध रूप से चल रहे पीजी में दबिश देगी।

-उर्वशी वालिया, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सुंदरनगर,

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प्रदेश में फूड सेफ्टी से एंड स्टेंडर्ड एक्ट के तहत किसी भी इस तरह की संस्था जिसमें खाने पीने की चीजों और संबंधित वस्तु का प्रयोग और निर्माण होता है, उसका पंजीकरण अनिवार्य है। सुंदरनगर में अवैध रूप से चल रहे पीजी संचालकों के खिलाफ विभाग शीघ्र ही जांच कर कार्रवाई करेगा।

-एलडी ठाकुर, निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग, मंडी।


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