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आम जनता के हित में है जीएसटी

पहाड़ी प्रदेश में जीएसटी के नफे-नुकसान को लेकर दैनिक जागरण ने आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. रमेश शर्मा से बातचीत की...।

By Babita KashyapEdited By: Published: Fri, 30 Jun 2017 11:02 AM (IST)Updated: Sat, 01 Jul 2017 09:09 AM (IST)
आम जनता के हित में है जीएसटी
आम जनता के हित में है जीएसटी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है लेकिन ये आम जनता के हित में है। जीएसटी लागू होने से कारोबारी व व्यापारी वर्ग को भी जटिल कर प्रक्रिया से निजात मिलेगी। इस प्रणाली के लागू होने से क्रेता व विक्रेता सहित सरकार व विभाग की व्यवस्था पटरी पर आएगी। जीएसटी भारत के कर ढांचे में सुधार का बहुत बड़ा कदम है। पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। पहाड़ी प्रदेश में जीएसटी के नफे-नुकसान को लेकर दैनिक जागरण ने कुल्लू स्थित आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. रमेश शर्मा से बातचीत की, पेश हैं मुख्य अंश...।

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-जीएसटी का आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

अप्रत्यक्ष कर का भार अंतिम उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है। इससे आम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में एक ही वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के कर लगते हैं लेकिन जीएसटी लागू होने से सभी वस्तुओं व सेवाओं पर एक प्रकार का कर लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि पूरे भारत में एक ही रेट  से कर लगेगा। इससे सभी राज्यों में वस्तुओं व सेवाओं की कीमत एक जैसी होगी।

-क्यों जरूरी है जीएसटी?

भारत का वर्तमान कर ढांचा जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार तथा वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग-अलग कर लागू हैं। कंपनियों व छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानून का पालन करना एक मुश्किल होता है।

-किसको होगा फायदा, किसको नुकसान?

जीएसटी लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को होगा। देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही कर देना होगा। जैसे कोई कार अगर आप दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है। वहीं किसी और राज्य में खरीदने के लिए अलग कीमत देनी पड़ती है। जीएसटी लागू होने से कोई भी सामान किसी भी

राज्य में एक ही दाम पर मिलेगा। क्या है प्रोविजन रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रोविजन रजिस्ट्रेशन नंबर अभी छह माह तक वैध होगा। इसके बाद सारे दस्तावेज जमा करवाने पर स्थायी कोड मिलेगा। इससे व्यापारियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी।

-व्यापारी के पुराने सामान का क्या होगा?

जीएसटी लागू होने के बाद पुराने सामान पर भी जीएसटी लागू होगा। पुराने सामान को भी जीएसटी के तहत बेचा जाएगा। इसमें एक यूनिक कोड दिया जाएगा जो पूरे देश में एक ही चलेगा।

-दविंद्र ठाकुर, कुल्लू

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