रोहतांग में बिना परमिट नहीं दौड़ेंगे वाहन
शालिनी राय, कुल्लू
लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले छह मई को कुल्लू जिला के रोहतांग दर्रे में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा छह मई से रोहतांग दर्रे में यातायात सहित सभी प्रकार की पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।
दस साल से अधिक पुराने वाहनों को वशिष्ठ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वशिष्ठ में लगाए जाने वाले बैरियर पर सभी वाहनों की प्रदूषण जांच होगी। उन वाहनों को भी रोका जाएगा जिनके चालकों के पास रोहतांग की तरफ जाने का परमिट नहीं होगा। यह परमिट प्रशासन की ओर से जारी किया जाएगा। कबाइलियों को भी जिला प्रशासन से अपने वाहनों को रोहतांग दर्रे पर ले जाने की अनुमति लेनी होगी। रोहतांग में करीब 1200 टैक्सी चालक व सैकड़ों युवा साहसिक गतिविधियों से जुड़े हैं। वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किए हैं कि वरिष्ठ से आगे चार साल से पुराने स्नो स्कूटर को भी न चलाया जाए। वशिष्ठ व रोहतांग के बीच रोपवे लगाने की संभावनाओं को खोजा जाए। मढ़ी में एक ईको फ्रेंडली मार्केट का निर्माण कर क्षेत्र में पर्यटकों को शौचालय, पार्किग व आपातकालीन सुविधाएं मुहैया करवाई जाए।
प्रदूषण जांच के बाद चलेंगे वाहन
जिला प्रशासन को मिले आदेश के मुताबिक मनाली-रोहतांग सड़क पर सीएनजी व बिजली से चलने वाले वाहनों को ही चलाया जाएगा। प्रदेश में अभी इस प्रकार के वाहनों की सुविधा नहीं है। ऐसे में फिलहाल पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों को प्रदूषण जांच के बाद इस मार्ग पर चलने की अनुमति दी जाएगी।
स्पष्टीकरण व संशोधन के लिए करें आवेदन
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा छह फरवरी को जारी आदेश के अनुसार तीन माह के भीतर उसके सभी आदेश का पालन करना होगा। छह मई को प्रशासन द्वारा जिन वाहन चालकों को पास दिया जाएगा, वही वाहन रोहतांग जा सकेंगे। मनाली में शुक्रवार को हुई बैठक में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के प्रतिनिधियों को आदेश से अवगत करवा दिया गया है। यदि कोई ंव्यक्ति या संस्था इस विषय में कोई स्पष्टीकरण या संशोधन चाहता है तो वह छह मई से पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल को आवेदन कर सकता है।
राकेश कंवर, उपायुक्त