महिला से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की कैद
संवाद सहयोगी, कांगड़ा : महिला से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में दोषी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
संवाद सहयोगी, कांगड़ा : महिला से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में दोषी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रशांत सिंह नेगी की अदालत ने एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि पांच नवंबर, 2009 को उक्त महिला घर पर बच्चों के साथ शाम के समय अकेली थी। जब वह किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली तो पड़ोसी रमेश चंद निवासी सद्दू बड़ाग्रां ने उससे छेड़छाड़ की। विरोध करने पर रमेश ने महिला के सिर पर किसी हथियार से वार कर दिया। शोर सुनकर महिला का छोटा बेटा बाहर निकला और वह मा को बेहोशी की हालत में किसी की मदद से घर ले आया। इस दौरान दोषी मौके से फरार हो गया। इस बाबत मामला पुलिस थाना कांगड़ा में दर्ज किया गया था। महिला की मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने रमेश चंद को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना किया है।