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न्यायालय ने पंचायतों को दिया लावारिस पशुओं की गिनती का आदेश

जागरण संवाददाता, पालमपुर : दिवानी न्यायालय पालमपुर में माननीय न्यायाधीश असलम बेग ने बुधवार को नगर प

By Edited By: Published: Thu, 28 May 2015 12:19 AM (IST)Updated: Thu, 28 May 2015 12:19 AM (IST)
न्यायालय ने पंचायतों को दिया लावारिस पशुओं की गिनती का आदेश

जागरण संवाददाता, पालमपुर : दिवानी न्यायालय पालमपुर में माननीय न्यायाधीश असलम बेग ने बुधवार को नगर परिषद पालमपुर और आसपास की पंचायतों को लावारिस पशुओं की गिनती करने के आदेश दिए हैं। लावारिस पशुओं एवं कूड़ा-कर्कट को लेकर किए किए जा रहे दावों के तहत चार जून तक नगर परिषद और पंचायतों को लावारिस पशुओं की गिनती कर शपथ पत्र के साथ जवाब दायर करना होगा।

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पालमपुर व आसपास की पंचायतों में लगातार बढ़ते पशुओं से लोग परेशान आ चुके हैं। इस मामले को लेकर अधिवक्ता ने स्थानीय लोगों के साथ न्यायालय में अर्जी दी थी कि इस मामले में न्यायालय ही पंचायतों को आदेश दे कि वे इन पशुओं को कहीं अन्यत्र स्थान पर स्थापित करें। माननीय न्यायालय में खलेट पंचायत को छोड़कर अन्य सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। अधिवक्ता एवं प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी हिमांशु मिश्रा, मनोज रतन, ब्रिजेश ¨सह व अधिराज सूद ने इस समस्या के समाधान के लिए न्यायालय में अर्जी दायर की थी।


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