अब पंचायत में ही पास होगा घर का नक्शा
राजेंद्र डोगरा, धर्मशाला ग्राम एवं नगर योजना विभाग के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों
राजेंद्र डोगरा, धर्मशाला
ग्राम एवं नगर योजना विभाग के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब घर बनाने सहित अन्य निर्माण में विभाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पंचायत प्रधानों को भी नक्शा पास करने की शक्तियां मिलने जा रही हैं। इस संबंध में ग्राम एवं नगर योजना के 1978 के नियमों में 2014 में हुए बदलाव में उपरोक्त प्रावधान किया गया है। इसके तहत भवन निर्माण के नक्शा पास करने के अलावा बिजली व पानी से संबंधित एनओसी भी पंचायत प्रधान ही देंगे। इससे ग्राम एवं नगर योजना विभाग के अधिकारियों का भी बोझ कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी राहत मिलेगी। अब बस देर है तो पंचायत प्रधानों को शक्तियां मिलने की।
वहीं नए नियमों में नक्शा पास करवाने के लिए फीस में 50 फीसद की छूट मिलेगी, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यही नहीं ग्राम एवं नगर योजना के दायरे में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल व आर्थिक रूप से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नक्शा पास करवाने को फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा नगर परिषद व ग्रामीण क्षेत्रों के पुश्तैनी परिवारों को भी नए नियमों में राहत दी गई है। नगर परिषद व ग्रामीण क्षेत्रों के पुश्तैनी परिवारों को भी तीन साल बाद नक्शा नवीनीकरण पर भी छूट मिलेगी और इसमें अब पहले जमा करवाई गई राशि का 10 फीसद ही फीस देनी होगी।
प्रदेशभर में ग्राम एवं नगर योजना के नए नियमों से अवगत करवाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दिशा में मंडल धर्मशाला में 23 जनवरी को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा।
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नए नियमों में हुआ है प्रावधान
ग्राम एवं नगर योजना के नए नियमों में पंचायत प्रधानों को नक्शा पास करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके लागू होने में अभी जरूर समय लगेगा। इसके अलावा भी नए नियमों के तहत लोगों को काफी राहत दी गई है।
-आरएस प्रेमी, मंडलीय नगर योजनाकार धर्मशाला, ग्राम एवं नगर योजना विभाग।