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एक लाख से कम आय वाले को मुफ्त काूननी सहायता

संवाद सूत्र, कोटला : उपमंडलीय विधिक सेवा समिति जवाली ने वरूणा में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किय

By Edited By: Published: Sat, 20 Dec 2014 12:07 AM (IST)Updated: Sat, 20 Dec 2014 12:07 AM (IST)
एक लाख से कम आय वाले को मुफ्त काूननी सहायता

संवाद सूत्र, कोटला : उपमंडलीय विधिक सेवा समिति जवाली ने वरूणा में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता सिविल न्यायाधीश जवाली निखिल अग्रवाल ने की। उन्होंने लोगों को भरण-पोषण अधिनियम, बाल श्रम एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता की पात्रता के बारे में भी विस्तार से बताया। अनुसूचित जाति, जनजाति, आपदा प्रभावित या फिर जिसकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, महिलाओं में आय सीमा नहीं है व्यक्ति किसी भी न्यायालय में साधारण प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर अधिवक्ता संजीव राजपूत ने अपराधियों के अधिकारों व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। एडवोकेट हरनेक सिंह ने मोटर वाहन अधिनियम व क्षतिपूर्ति मुआवजे के बारे में विस्तार से जानकारी दी।


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