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जवाली उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित

संवाद सूत्र, जवाली : उपमंडल जवाली में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जवाली में पटाखों की बिक्री के लिए

By Edited By: Published: Fri, 17 Oct 2014 01:20 AM (IST)Updated: Fri, 17 Oct 2014 01:20 AM (IST)
जवाली उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित

संवाद सूत्र, जवाली : उपमंडल जवाली में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जवाली में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित कर दिए गए है। एसडीएम जवाली मोहन दत्त शर्मा ने बताया कि जवाली में पटाखों की बिक्री के लिए आरा ग्राउड जवाली, मिनी सचिवालय मैदान जवाली व महाराणा प्रताप मैदान लब को चिह्नित किया गया। नगरोटा सूरिया में दशहरा मैदान नगरोटा सूरिया, फतेहपुर में रामलीला मैदान फतेहपुर तथा कोटला में कोटला मैदान को पटाखों की बिक्री के लिए चिन्हित किया गया है।

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मोहन दत्त शर्मा ने कहा कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत बिना अनुमति पटाखे बेचना अपराध है। उन्होंने कहा कि त्यौहारों के समय पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जाते है तथा इसके तहत दिन के समय ही पटाखों को बेचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाजारों के अलावा उपमंडल में कहीं पर भी अगर कोई पटाखों को बेचना चाहता है तो उसको एसडीएम कार्यालय जवाली या जिला मैजिस्ट्रेट के पास अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई आगजनी की अप्रिय घटना से बचने के लिए पटाखे बेचने के लिए स्थानों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने समस्त दुकानदारों से आग्रह किया है कि वे बाजारों में खुले में पटाखों की बिक्री न करे।

एसडीएम जवाली मोहन दत्त शर्मा ने कहा कि एसएचओ जवाली, एसएचओ फतेहपुर, कोटला चौकी के इचार्ज, नगरोटा सूरिया चौकी इचार्ज को आदेश दिए गए है कि वे समस्त पटाखे बेचने वालों का लाइसेंस चेक करे तथा अगर कोई बिना अस्थायी लाइसेंस पटाखे बेचता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।


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