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खाद्य सुरक्षा अधिनियम में साढ़े 44 हजार लाभार्थी चयनित

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिलास्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक वीरवार को उपायुक्त एवं

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Aug 2017 03:02 AM (IST)Updated: Fri, 18 Aug 2017 03:02 AM (IST)
खाद्य सुरक्षा अधिनियम में साढ़े 44 हजार लाभार्थी चयनित

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिलास्तरीय सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक वीरवार को उपायुक्त एवं समिति अध्यक्ष मदन चौहान की अध्यक्षता में हुई। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं के कार्यन्वयन, उपदानित राशन व निधि के उपयोजन संबंधी चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिला हमीरपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2 लाख 43 हजार 958 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से अब तक 44 हजार 985 लाभार्थियों का चयन किया गया है। सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना, बीपीएल, बीपीएल फार पीडीएस, अन्नापूर्ण, तिब्बतियन राशन कार्ड धारकों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से कल्याण योजनाओं में पेंशन प्राप्त कर रहे सदस्यों के परिवार स्वत: ही शामिल किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों का चयन ग्राम सभाओं तथा शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का चयन शहरी निकायों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्राथमिक गहस्थियों के लिए खाद्यान्नों की मात्रा को बढ़ाया गया है जिसमें एक सदस्य के परिवार को पांच किलोग्राम खाद्यान्नों के स्थान पर अब 10 किलोग्राम खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है।


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