आचार संहिता का पालन करे दल : रोहन
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने हमीर भवन में राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव के खर्च की सीमा बढ़ा कर 70 लाख रुपये कर दी है। समस्त राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें।
उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को चुनाव व्यय का ब्यौरा अंकित करने के लिए रजिस्टर दिए गए है जिसमें प्रत्याशी को प्रतिदिन का व्यय दर्शाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी और चुनाव पर्यवेक्षक रजिस्टर में अंकित व्यय का निरीक्षण करेगे। उन्होंने बताया कि यदि उम्मीदवार किसी स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करता है अथवा स्टार प्रचारक उम्मीदवार का नाम लेता है, रैली स्थल पर उम्मीदवार के फोटो प्रदर्शित किए जाते है तो उस स्थिति में संबंधित स्टार प्रचारक की यात्रा व्यय को छोड़ कर अन्य व्यय उम्मीदवार के खाते में शामिल होगा।
उन्होंने बताया कि यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ वाहन सुविधा का लाभ उठाता है तो यातायात खर्चे को भी उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार पहले से खोले गये बैंक खाते का प्रयोग चुनाव के लिए नहीं कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्ति पर होर्डिंग्ज लगाने पर पूर्णतय: प्रतिबंध होगा। शहरी क्षेत्र में होर्डिग के लिए नगर पालिका द्वारा चिन्हित स्थान पर तथा निजी संपत्ति पर स्थापित करने से पूर्व नगरपालिका तथा निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संपत्ति पर लगाने के लिये मालिक से लिखित रूप से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक युक्त प्रचार सामग्री के उपयोग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध है तथा मतदान के उपरान्त समस्त दलों को होर्डिग्स को अपने स्तर पर तुरन्त हटाना होगा । उन्होंने कहा कि दिवारों पर पेंटिग और रगाई निषेद है। उन्होंने बताया कि प्रचार के लिये लगाई जाने वाली गाड़ियों की निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी तथा स्वीकृति की प्रति गाड़ी के सामने चस्पां करनी होगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिला में राजनीतिक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पाच लाख से अधिक की राशि एक साथ लाने व ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने साथ पाच लाख से अधिक की राशि नहीं रख सकते, पकड़े जाने पर संबन्धित व्यक्ति के खिलाफ आचार संहिता का उल्लघन का मामला दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पर पाच लाख या उससे अधिक की राशि लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा लेकिन इतनी अधिक राशि को लाते व ले जाते समय व्यक्ति को अपने साथ उन पैसों को रखने के कारण व सुबूत भी बताने होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र व निष्पक्ष और सही ढग से पूर्ण हो सके इसके लिए चुनाव विभाग पुलिस के साथ मिलकर जगह-जगह पर नाके लगा कर आने जाने वाली गाड़ियों पर बराबर नजर रख रहा है।