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तपोवन में मंत्रिमंडल की बैठक आज

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला : प्रदेश सरकार मौजूदा टीसीपी एक्ट में संशोधन करने जा रही है ताकि अवैध भवन माल

By Edited By: Published: Tue, 01 Dec 2015 01:02 AM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2015 01:02 AM (IST)
तपोवन में मंत्रिमंडल की बैठक आज

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला : प्रदेश सरकार मौजूदा टीसीपी एक्ट में संशोधन करने जा रही है ताकि अवैध भवन मालिकों की मुश्किलें कम हो सकें। एक्ट में संशोधन के बाद अवैध भवन मालिकों को राहत मिलेगी। ढाई दशक से भवनों का मालिकाना हक होने के वाबजूद प्रदेश के 30 हजार भवन मालिकों के चेहरों पर रौनक लाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। तपोवन में मंगलवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार टीसीपी नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएगी। इसके तहत सभी अवैध भवनों के लिए वन टाइम रेग्यूलराइजेशन पॉलिसी पर मुहर लग सकती है।

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सरकार के शहरी एवं नगर नियोजन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इस बार टीसीपी विभाग ने भवनों को जैसे हैं, उसी सूरत में नियमितीकरण का प्रारूप तैयार किया है। इस बार पिछले अध्यादेश से सबक लेते हुए सरकार ने 70 प्रतिशत डेविएशन की शर्त को किनारे रखा है। ऐसे में केवल वही भवन नियमित हो सकेंगे, जो कि भवन मालिक ने अपनी जमीन पर बनाए होंगे। कब्जे वाले भवन नियमित नहीं होंगे। प्रदेश के सभी स्थानों में सड़क किनारे नियमों के विपरीत बने भवन नियमित नहीं हो सकेंगे। प्रदेश के सभी शहरों में अवैध भवन हैं जो कि लोगों ने बिना नक्शों के बना रखे हैं। इन भवनों को बिजली व पानी की सुविधा प्राप्त है लेकिन टीसीपी विभाग की ओर से पास नहीं है। ऐसी संभावना है कि उद्योग विभाग की ओर से सीमेंट कंपनियों को होने वाले सीमेंट की सप्लाई का कोटा निर्धारित होगा।


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